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गरीब असहाय पीड़ित को न्यायालयीन प्रकरणों में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान

23 Aug 2025 | प्रशांत बाजपेई | 322 views
गरीब असहाय पीड़ित को न्यायालयीन प्रकरणों में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान

गरीब असहाय पीड़ित को न्यायालयीन प्रकरणों में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान


वन विभाग के प्लांटेशन एरिया में विधिक सहायता शिविर एवं वृक्षारोपण का आयोजन


सिहोरा


समाज के गरीब असहाय पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है। यह बात जिला न्यायाधीश तृतीय सुधांशु सिंह अध्यक्ष तहसील विधायक सेवा समिति सिहोरा ने ग्राम कछपुरा जिओ माइंस के पास वन विभाग प्लांटेशन एरिया गोसलपुर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही। श्याम सुंदर झा जिला न्यायाधीश प्रथम, अजय ऊईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दीपशिखा डांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की उपस्थिति में विदेशी साक्षरता शिविर एवं वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।



विधिक साक्षरता शिवर में उपस्थित जनों को निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में बताया गया की लोक अदालत में राजी नामा योग्य प्रकरणों को सरलता से निराकृत किया जा सकता है। जिससे व्यक्ति के पैसे और समय की बचत होती है और अनावश्यक मानसिक चिताओं से मुक्ति मिलती है। शिविर के पश्चात वन विभाग सिहोरा के सहयोग से 30 पौधों का रोपण किया गया। जिसमें सब जेलर सिहोरा दिलीप नायक, एडवोकेट मेडिएटर संजय सिंह सेंगर, डिप्टी रेंजर वृत्त अतरिया इंद्र कुमार बड़गेंया एवं गोपाल धुर्वे वनरक्षक, संदीप पटेल वनरक्षक, विनय राजपूत वनरक्षक, संजीव श्रीवास पीएलव्ही उपस्थित रहे।

प्रशांत बाजपेई
प्रशांत बाजपेई

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