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गोसलपुर थाना पुलिस की तत्परता से आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता के परिवार को मिला न्याय

03 Jul 2025 | प्रशांत बाजपेई | 2102 views
गोसलपुर थाना पुलिस की तत्परता से आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता के परिवार को मिला न्याय

गोसलपुर थाना पुलिस की तत्परता से आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पीड़िता के परिवार को मिला न्याय


सिहोरा



गोसलपुर थाना क्षेत्र के गुडहाई चौक में एक 18 वर्षीय युवती सिद्धी द्विवेदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पीड़िता ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और नीले रंग का कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ।


मामले में मर्ग क्र. 45/25 धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रारंभिक जांच की गई। घटनास्थल पर जिला फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया।


आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था रिषभ सिंह परिहार


जांच के दौरान सुसाइड नोट का अवलोकन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि मृतिका पिछले दो-तीन महीनों से गंभीर मानसिक अवसाद (डिप्रेशन) में थी। सुसाइड नोट में युवती ने रिषभ सिंह परिहार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।


पीड़िता के भाई हर्षित द्विवेदी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी रिषभ सिंह पीड़िता का पीछा करता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और लगातार मोबाइल फोन के माध्यम से परेशान कर रहा था।


इस आधार पर गोसलपुर थाना में अप.क्र. 308/2025 धारा 108, 78(ii) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई।


आरोपी को किया गया गिरफ्तार — पुलिस ने निभाया वादा


दिनांक 2 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी रिषभ उर्फ अनूप सिंह परिहार पिता राकेश परिहार, उम्र 23 वर्ष, निवासी गुडहाई चौक, गोसलपुर को कुशनेर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी भागने की फिराक में था।


पुलिस हिरासत में आरोपी ने स्वीकार किया कि:

• वह सिद्धी को तीन साल से जानता था।

• जब सिद्धी जबलपुर में पढ़ाई करती थी, उस समय वे फ्रेंडशिप में थे।

• पहले भी सिद्धी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके चलते वह जेल गया और हाल ही में ज़मानत पर छूटा था।

• घटना के दिन दोपहर 3:30 बजे वह घर के पिछले गेट से आया और दोनों के बीच दरवाजा न खोलने को लेकर विवाद हुआ।


न्याय की दिशा में कदम: आरोपी को जेल भेजा गया


पुलिस ने आरोपी को सिहोरा न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से 16 जुलाई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


आरोपी के मकान की भी होगी जांच


ग्रामवासियों द्वारा आरोपी के मकान को अवैध निर्माण बताया गया, जिस पर थाना प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह मर्सकोले द्वारा जांच कराने हेतू अनुविभागीय दंडाधिकारी, सिहोरा को पत्र प्रेषित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।


पुलिस की तत्परता को मिला ग्रामीणों का सम्मान


इस गंभीर प्रकरण में गोसलपुर थाना की कार्यवाही बेहद सराहनीय रही। थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित परिवार को दिया गया आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने का वादा कुछ ही घंटों में निभाया गया।


इस सराहनीय कार्य में निम्न पुलिसकर्मियों का विशेष योगदान रहा:

• निरीक्षक राजेन्द्र सिंह मर्सकोले (थाना प्रभारी)

• उप निरीक्षक अर्चना सल्लाम

• प्रआर. 459 ब्रजेश मिश्रा

• प्रआ. 1576 अजीत मिश्रा

• सै. 514 शिवकुमार


यह मामला न केवल पुलिस की तत्परता और ईमानदार जांच का उदाहरण है, बल्कि एक पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रशंसनीय प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

प्रशांत बाजपेई
प्रशांत बाजपेई

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