गरियाबंद। गरियाबंद पुलिस ने आपराधिक मानव वध के मामले में झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना किसी वैध अनुमति और चिकित्सा योग्यता के मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, जिसके दौरान मरीज की मौत हो गई।
मामले का संक्षिप्त विवरण के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त 2025 को सूचक जागेश्वर देवदास ने थाना गरियाबंद में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक पुरुषोत्तम ध्रुव पिता दुलखू राम ध्रुव (45 वर्ष), निवासी ग्राम पेण्ड्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। जांच के दौरान शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से सर्जरी किए जाने से मृत्यु होना उल्लेखित किया गया।
मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों और गवाहों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि संजू और बबलू नामक व्यक्तियों ने बिना किसी वैध अनुमति और पर्याप्त सुरक्षा साधनों के सर्जरी की, जिसके कारण पुरुषोत्तम ध्रुव की मृत्यु हो गई। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मानव वध की धारा 105, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी बबलू ताण्डी उर्फ थबीर ताण्डी पिता स्व. खेत्र ताण्डी (54 वर्ष), निवासी ग्राम कोमना दुरीयापाड़ा, थाना कोमना, जिला नुवापाड़ा (उड़ीसा) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी संजू के साथ मिलकर मृतक का भगन्दर रोग का इलाज बिना लाइसेंस और सुरक्षा साधन के किया था। इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी से एक विवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।