परमिट शर्तों का उल्लंघन कर बसों का संचालन, 22 को नोटिस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन में किसी का नियंत्रण नहीं है। बस मालिक जो निर्णय लेते है उसी के हिसाब से रूट औऱ बसों का संचालन होता है। आरटीओ के कानून कायदे नियम दिखाने के लिए उस पर कोई अमल ही नहीं करता है न ही परिवहन विभाग भी कानून कायदा पालन कराने में लाचार नजर आ रहा है। टूरिस्ट परमिट शर्तो का उल्लंघन करके बसों का संचालन करने वाले 22 बसों के संचालकों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है। इसी तरह राज्य में 1100 में से 600 से ज्यादा बसों के नियमित परमिट का नवीनीकरण कराने के निर्देश भी संचालकों को दिए गए हैं।
परमिट नवीनीकरण नहीं कराने वाले एवं नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर पहले हुई जांच में सबसे ज्यादा रायपुर में 17 टूरिस्ट परमिट की बसों के संचालन में गड़बड़ी मिली। उडऩदस्तों की जांच में परमिट शतारों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस जारी किया गया. अन्य जिलों में भी पांच गाडिय़ों टूरिस्ट परमिट की आड़ में नियम-शर्तों को दरकिनार करके बस चलती मिली।
मनमाना किराया वसूल रहे बस संचालक
जांच में पता चला कि किसी समूह के लिए बस की बुकिंग होने पर टूरिस्ट परमिट लेकर यात्री परिवहन किया जाना है. यदि किसी समूह को रायपुर से इलाहाबाद जाना है तो उसकी बुकिंग होने पर बस संचालक इसकी सूचना परिवहन विभाग को देगा और टूरिस्ट परमिट जारी कराएगा. जिसमें जाने और आने की तारीख लिखी होगी. लेकिन इन दिनों टूरिस्ट परमिट लेकर कई बस संचालक सीटों की बुकिंग करके मनमाना किराया वसूल रहे हैं. दूसरे राज्यों के लिए ज्यादातर बसें टूरिस्ट परमिट पर ही संचालित की जा रही है।
नियमित जांच नहीं होने का उठा रहे फायदा
शिकायत है कि परिवहन विभाग द्वारा नियमित जांच और प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण कुछ खास संचालक टूरिस्ट परमिट की आड़ में टैक्स बचा रहे हैं. आम यात्रियों से भी ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि कानूनी तौर पर बसों की जब्ती से लेकर टैक्स चोरी करके शासन को क्षति पहुंचाने के साथ ही धोखाधड़ी करने के मामले में कानूनी कार्रवाई भी संभव है।