बिलासपुर।: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेजों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए डी.फार्मा और बी.फार्मा पाठ्यक्रमों में 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह अनुमति केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्य होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के भीतर संबंधित कॉलेजों को आवश्यक स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी होगी। यदि तय समयसीमा में सुधार नहीं हुआ, तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
दरअसल, विश्वविद्यालय ने पूर्व में कॉलेजों की सीट संख्या 60 से घटाकर 30 कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय बताते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले से प्रदेश के कई फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है।