स्टैंडिग कमेटी की बैठक में दी गई राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी
जबलपुर
लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी देने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से गठित स्टैंडिग कमेटी की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को मतगणना को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। उन्होंने राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के मतगणना को लेकर किये गये सवालों के जवाब भी दिये। श्री सक्सेना ने निर्विघ्न मतगणना संपन्न कराने सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा गणना अभिकर्ताओं को मतगणना की व्यवस्थाओं से रू-ब-रू कराने के एक और दो जून को मतगणना स्थल का भ्रमण कराने के निर्देश निर्वाचन से जुडे अधिकारियों को दिये।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के तय कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतो की गणना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित प्रशासनिक भवन एवं इससे लगे कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के भवन में की जायेगी। ईव्हीएम के मतो की गणना सुबह 8 बजे से की जायेगी। इसके आधा घंटे पहले डाक मतपत्रों की गिन्ती प्रारंभ होगी। ईव्हीएम के मतो की गणना विधानसभावार और चक्रवार होगी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल सभी आठ विधानसभा क्षेत्र के मतो की गिनती अलग-अलग कक्षों में की जायेगी। मतगणना में ईव्हीएम के मतो की गिनती आठ कक्षों में होगी।
कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कक्ष क्रमांक 7 में पाटन, कक्ष क्रमांक 5 में बरगी, कक्ष क्रमांक 8 में जबलपुर पूर्व और कक्ष क्रमांक 6 में जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ईव्हीएम के मतो की गणना होगी। इसी प्रकार प्रशासनिक भवन के कक्ष क्रमांक 4 में जबलपुर केंट, कक्ष क्रमांक 1 में जबलपुर पश्चिम, कक्ष क्रमांक 2 में पनागर एवं कक्ष क्रमांक 3 में सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के ईव्हीएम के मतो की गणना की जायेगी। ईटीपीबीएस मतपत्रों की स्कैनिंग एवं डाक मतपत्रों की गणना कक्ष क्रमांक 9 में होगी।
बैठक में बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाटन एवं पनागर के ईव्हीएम के मतो की गणना के लिये 20-20 टेबल, विधानसभा क्षेत्र बरगी एवं जबलपुर पश्चिम के ईव्हीएम के मतो की गणना के लिये 18-18 टेबल, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व, जबलपुर केंट एवं सिहोरा के ईव्हीएम के मतो की गणना के लिए 16-16 टेबल तथा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के ईव्हीएम के मतो की गणना के लिए 14 टेबल का इस्तेमाल किया जायेगा। इसी प्रकार डाक मतपत्रों की गणना छह टेबल पर की जायेगी।
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक मतगणना के प्रारंभ होने के पहले सुबह 6 बजे निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त गणना प्रेक्षकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। इसके एक दिन पहले तीन जून की शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषालय के डबल लॉक को राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा तथा डाकमत पत्रों की पेटियों को जीपीएस युक्त वाहन से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना स्थल ले जाया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि ईव्हीएम की मतगणना के लिये प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार अपने एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। इसके साथ ही ईटीपीबीएस मतपत्रों की स्कैनिंग एवं डाक मतपत्रों की गिनती में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर भी उम्मीदवार अपने एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एआरओ की टेबल पर भी एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी।
गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव अभिकर्ता को प्रारूप 18 में मतगणना की तिथि के तीन दिन पहले एक जून की शाम 5 बजे के पूर्व मय पासपोर्ट आकार की फोटो के दो प्रतियों में सूची कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 8 में देनी होगी। इसके बाद प्राप्त सूची स्वीकार नहीं की जायेगी। उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के दिन सुबह 7 बजे के पूर्व मतगणना स्थल पर प्रवेश कर लेना होगा। मतगणना स्थल पर केवल पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। मतगणना कक्ष में गणना अभिकर्ता मोबाईल फोन, आई पेड, लैपटॉप अथवा आडियो-वीडियो रिकार्ड करने में सक्षम कोई अन्य अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना स्थल पर धूम्रपान भी प्रतिबंधित रहेगा। गणना अभिकर्ता को सादा पेन या पैंसिल, सादा कागज या नोटपैड तथा मतदान की समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं को दिये गये प्रपत्र 17-सी की द्वितीय प्रति ले जाने की अनुमति होगी।
मतगणना की प्रक्रिया के दौरान गतगणना अभिकर्ता को सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखने में पूरा सहयोग करना होगा। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिये गये सभी निर्देशों की अवहेलना करने पर बाहर किया जा सकेगा। गतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता एवं अन्य को दूसरे मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल आठों विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी संयुक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
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