आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न (#ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की खबर पूरी तरह अफवाह है।
विभाग ने कहा है कि आधिकारिक अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
साथ ही करदाताओं से अपील की गई है कि वे केवल आयकर विभाग के आधिकारिक हैंडल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें।