कोरबा। CG Patwari suspended : कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा पसान हल्के के पटवारी गोविन्द राम कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटवारी कंवर के विरुद्ध थाना जांजगीर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत दर्ज आपराधिक प्रकरण के आधार पर की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, कोरबा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जानकारी के अनुसार, थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 961/2025, धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक शासकीय सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। जांच में यह पाया गया कि उक्त आपराधिक प्रकरण में पटवारी गोविन्द राम कंवर संलिप्त हैं।
प्रशासन ने माना कि पटवारी गोविन्द राम कंवर ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(क), (ख) एवं (ग) का उल्लंघन है। इस गंभीर अनुशासनहीनता पर कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया है।