पिंटू दुबे, बिलासपुर। CG News : न्यायधानी में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जो वाहन चालक अपने चालान की राशि तय समय पर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके प्रकरण अब “रेगुलर कोर्ट” भेजे जा रहे हैं। कोर्ट से नोटिस जारी होने के बावजूद अगर चालक या वाहन मालिक नहीं मौजूद हुए तो उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है।
आईटीएमएस सिस्टम के ज़रिए रोजाना ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान जारी किए जा रहे हैं। जिन वाहन चालकों ने तय समय पर अपना चालान ऑनलाइन जमा नहीं किया, उनके प्रकरण अपने आप “ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट” हो रहे हैं। अदालत की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद कई लोग कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, जिससे उनके प्रकरण लंबित पड़े हैं।

यातायात पुलिस ने अब ऐसे सभी वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर की अदालत में जाकर अपना फाइन भरें। ऐसा नहीं करने पर उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा और आगे चलकर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और चालान की राशि समय पर जमा कर सड़कों को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखें।
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