एस.डी.एम. से विवाद मामले में सिहोरा के पूर्व विधायक दिलीप दुबे सहित सभी अभियुक्त दोषमुक्त
सिहोरा
लगभग 13 वर्ष पूर्व सिहोरा के एस.डी.एम. कार्यालय में विवाद और लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के आरोप में फंसे सिहोरा के पूर्व विधायक दिलीप दुबे सहित अन्य अभियुक्त प्रशांत परोहा,सुनील जैन ,अरुण जैन ,किशोरीलाल को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। अधिवक्ता सत्येन्द्र गौतम ने मामले में पैरवी की और बताया यह विवाद उस समय उभरा था जब तत्कालीन एस.डी.एम. सिहोरा, विरेन्द्र सिंह ने आंगनवाड़ी भर्ती में अपात्र लोगों की भर्ती किए जाने पर श्री दुबे द्वारा न्यायसंगत कार्य करने को कहा था तब एस.डी.एम.के आरोपों को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के समय अभियुक्तों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (एस.डी.एम.) के कार्यालय में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और बल या हिंसा का प्रयोग किया मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष प्रमुख गवाहों द्वारा दिए गए बयान भी यह सिद्ध नही कर पाए कि अभियुक्तों ने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की,न ही किसी शासकीय दस्तावेज को अव्यवस्थित किया पूर्व विधायक दिलीप दुबे के अलावा अन्य अभियुक्तों द्वारा उनसे किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं की। अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे अपराध साबित न कर पाने के कारण अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।
अधिवक्ता योगेंद्र गौतम, धीरज तिवारी और शैलेंद्र गौतम ने पूर्व विधायक श्री दुबे और अन्य सहअभियुक्तों की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. पी./एम.एल.ए. जबलपुर के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए।
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