नई दिल्लीः कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली है। पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत क्यों नहीं दी, इसकी वजह भी बताई गई है। ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने कहा कि 7 अक्टूबर को सीजेपी ने नई दिल्ली जिला अधिकारियों को एक अर्ज़ी दी, जिसमें बताया गया कि वे 10 तारीख को CEC की जवाबदेही को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं।
नूपुर प्रसाद ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस सूचना पर विचार किया गया। पहली बात, यह बहुत कम समय में मिली। हमारे तय नियमों के मुताबिक, ऐसे अनुरोध प्रदर्शन से दस दिन पहले दिए जाने चाहिए, जो यहां नहीं हुआ।
दूसरी बात, उनके पिछले व्यवहार को भी ध्यान में रखा गया। जब उन्हें पहले प्रदर्शन की इजाज़त मिली थी, तो वे अपने ही वादों पर खरे नहीं उतरे और उस समय जारी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया। इन बातों, कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, दूसरे संगठनों की खुली अपील और ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरतों को देखते हुए इजाज़त नहीं दी जा रही है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नई दिल्ली इलाके में अभी BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन पर रोक है। इसलिए, अगर कोई भीड़ जमा होती है, या तोड़-फोड़ या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई घटना होती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ज्वाइंट सीपी ने कहा कि प्रदर्शन की इजाज़त सिर्फ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दी जाती है। हमारा काम प्रक्रिया में मदद करना है ताकि प्रदर्शन शांति से खत्म हो सके। अगर आप हम पर हमला करते हैं, तो आप शांति भंग करते हैं… हम आप ही का हिस्सा हैं और सबका सम्मान करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर प्रदर्शन की इजाज़त मिली है और आप कानूनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उस प्रदर्शन में मदद करते हैं। जंतर-मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शन हुए हैं, इसलिए कृपया नियमों का पालन करें। कानून का पालन करें, क्योंकि प्रदर्शन का अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है यह सबका है।
इस दावे पर कि पुलिस लोगों को रोक रही है और अलग-अलग जगहों पर घोषणाएं कर रही है, नूपुर प्रसाद ने कहा कि अभी BNSS की धारा 163 लागू है और ये घोषणाएं उसी प्रावधान के तहत की जा रही हैं। ये घोषणाएँ पूरी तरह से कानूनी हैं और कानूनी तरीके से की जा रही हैं।
पुलिस ने दी चेतावनी
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि राजधानी में धारा 163 लागू है। इसलिए किसी भी तरह का जमावड़ा गैर-कानूनी माना जाएगा। DCP सृष्टि पांडे ने कहा कि पाबंदियां लागू रहने के दौरान जंतर-मंतर या किसी भी अन्य जगह पर विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना इजाज़त जमा होने वाले लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।