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CG NEWS : हिंदू देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों पर टिप्पणी के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश

19 Oct 2026 | WEENEWS DESK | 787 views
CG NEWS : हिंदू देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों पर टिप्पणी के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश

जशपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सोशल मीडिया पर की गई एक फेसबुक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू धर्मग्रंथों, देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 52 वर्षीय शिक्षक हेमंत कुमार बेदी को कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 199 और 299 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

15 अक्टूबर की पोस्ट, 17 अक्टूबर को थाने पहुंची शिकायत

पुलिस के मुताबिक, मामले की शुरुआत 15 अक्टूबर 2026 को हुई, जब चराईडांड़ निवासी और विश्व हिंदू परिषद के जशपुर जिलाध्यक्ष करनैल सिंह (54) ने फेसबुक पर हेमंत बेदी नाम के अकाउंट से एक पोस्ट देखी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पोस्ट में हिंदू धर्मग्रंथों, देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों के संबंध में आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणियां की गई थीं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस सामग्री से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और लोगों में नाराजगी पैदा हुई। इसके बाद 17 अक्टूबर को करनैल सिंह ने कुनकुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। 

रावण के पुतले को लेकर भी विवादित टिप्पणी का आरोप

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित पोस्ट में दशहरे पर रावण का पुतला जलाने को लेकर भी टिप्पणी किए जाने का आरोप है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि पोस्ट में रावण के बजाय ऋषि-मुनियों को जलाने जैसी बात लिखी गई थी। इसी कथित टिप्पणी को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा। हालांकि, पोस्ट की पूरी सामग्री और उसके संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं होती। इसलिए इन टिप्पणियों को फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 

पुलिस को देखकर भागने की कोशिश, टीम ने पकड़ा

शिकायत मिलने के बाद कुनकुरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम जब आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील कराने पहुंची, तो पुलिस के मुताबिक, उसने भागने की कोशिश की। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने पोस्ट करने में इस्तेमाल किया गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और उसमें लगा जियो सिम कार्ड भी जब्त किया। इसके बाद 17 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। 

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस प्रकरण में शिकायतकर्ता एवं गवाहों के बयान दर्ज करने सहित अन्य आवश्यक जांच कर रही है।

एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

जशपुर के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करना गंभीर विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने या समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

सोशल मीडिया पोस्ट पर फिर उठे जिम्मेदारी के सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लिखी जाने वाली टिप्पणियों और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फेसबुक जैसे सार्वजनिक मंच पर साझा की गई सामग्री तेजी से लोगों तक पहुंच सकती है और विवाद का कारण बन सकती है। ऐसे मामलों में शिकायत, जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए तथ्यों का निर्धारण महत्वपूर्ण है।

फिलहाल, इस प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामले की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सभी तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।


WEENEWS DESK
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