बिलासपुर। बिना लेआउट की जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने महमंद की जमीन को वैध बताकर बेच दिया, लेकिन असलियत सामने आने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। तोरवा थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब देवरीखुर्द में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के जारी होने का संदेह जताया जा रहा है।
मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप गुप्ता गोड़पारा ने हुसैन अली पर आरोप लगाया कि उसने महमंद की खसरा नंबर 151/217 की 0.0874 हेक्टेयर जमीन को वैध बताया और 0.085 हेक्टेयर जमीन को 1 लाख 68 हजार रुपए में बेच दिया। जब जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तब प्रदीप को पता चला कि यह जमीन पटवारी हल्का नंबर 44 सिरगिट्टी में स्थित है और बगैर लेआउट के शासन के नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेची गई है।
पीड़ित ने इस धोखाधड़ी की शिकायत बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी से की। जांच के बाद एसडीएम ने तोरवा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके तहत आरोपी हुसैन अली पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
देवरीखुर्द में भी चल रही है अवैध प्लाटिंग
इस मामले के बाद प्रशासन को देवरीखुर्द में भी अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिली हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, वहां भी बगैर लेआउट की जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेचा जा रहा है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कॉलोनाइजर पर होगी सख्ती
एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा, “अवैध प्लाटिंग पर पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। देव्रीखुर्द और अन्य क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग की शिकायतों की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
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