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तंबाकू बिक्री पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, COTPA एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई

10 Apr 2026 | JAY SHANKAR PANDEY | 10 views
तंबाकू बिक्री पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, COTPA एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई



Raipur. रायपुर। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मंदिर हसौद क्षेत्र में COTPA Act ( Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 25 दुकानदारों के चालान काटे गए और उनसे कुल 1450 रुपये जुर्माना वसूला गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मंदिर हसौद क्षेत्र के कई स्कूलों, आंगनबाड़ियों और आसपास के बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदार स्कूल और आंगनबाड़ी के पास ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे थे, जो कि COTPA Act के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए चालान जारी किए गए। साथ ही उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। यह अभियान एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।

टीम में ओमप्रकाश यादव, प्रीति उपाध्याय (ड्रग इंस्पेक्टर), डॉ. प्रज्ञा लोधी (डेंटल सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंदिर हसौद) तथा श्रीमती जयती अवस्थी (क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, सीएचसी मंदिर हसौद) शामिल थीं। अधिकारियों ने बताया कि COTPA Act के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी करते हुए तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री करते पाए जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कानून के प्रावधानों की जानकारी भी दी और उन्हें भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने की समझाइश दी।

साथ ही दुकानों के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे COTPA Act के नियमों का पालन करें और स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि सख्ती के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाकर ही तंबाकू सेवन पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।


तिल्दा-नेवरा में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन सख्त, COTPA एक्ट के तहत 9 दुकानदारों पर कार्रवाई


जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में COTPA Act ( Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा नियमों का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानदार स्कूल और आंगनबाड़ी के पास ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे थे, जो कि COTPA Act के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। इस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 दुकानदारों के चालान काटे और उनसे कुल 900 रुपये जुर्माना वसूला गया।


प्रशासन का कहना है कि बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रशासन समय-समय पर इस तरह के निरीक्षण और कार्रवाई करता रहता है। यह कार्रवाई एसडीएम तिल्दा-नेवरा श्री आशुतोष देवांगन के मार्गदर्शन में की गई। अभियान के दौरान नगर पालिका की टीम भी सक्रिय रही। टीम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनीश ठाकुर और पालिका के अन्य कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में दुकानों का निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया।


अधिकारियों ने बताया कि COTPA Act के तहत स्कूल और आंगनबाड़ियों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी करते हुए तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचते पाए जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कानून के प्रावधानों की जानकारी भी दी और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।


अभियान के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वे अपनी दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का पालन करें और स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों के आसपास ऐसे उत्पादों की बिक्री न करें। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे तंबाकू के सेवन से दूर रहें और बच्चों तथा युवाओं को भी इससे बचने के लिए जागरूक करें। अधिकारियों का कहना है कि तंबाकू का सेवन कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए समाज के सभी वर्गों को इसके खिलाफ जागरूक होना जरूरी है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।



JAY SHANKAR PANDEY
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