र, महासमुंद। CG News : जिले के पिथौरा तहसील के ग्राम तरेकेला से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ विवादित भूमि पर न्यायिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना, अवैध कब्ज़ा और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
प्रार्थी महंत हरिशचन्द दास का आरोप है कि ग्राम तरेकेला स्थित उनकी B-1/खसरा रिकॉर्ड में दर्ज निजी भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के जबरन कब्ज़ा किया गया है। पहले निजी नाम से दावा किया गया, जो खारिज हो चुका है, और अब वही भूमि एक समिति के नाम पर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।
मामला तब और गंभीर हो जाता है, जब इसी विवादित भूमि पर बिना भूमि-स्वामी की अनुमति और बिना वैधानिक मान्यता के संत कबीर प्रतिभा प्रगति विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। न अनुमति, न दस्तावेज़ फिर भी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर जोखिम भरा खेल जारी है।
गौर करने वाली बात यह है कि SDM पिथौरा द्वारा BNSS धारा 164 के तहत 9 दिसंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश पारित किया गया था। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक के निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही BNSS की धारा 126 और 135 के तहत निवारक कार्यवाही भी लागू है।
इसके बावजूद आदेशों की अनदेखी करते हुए अवैध गतिविधियाँ जारी हैं, जिससे शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका लगातार बनी हुई है। भूमि से जुड़ा प्रकरण नायब तहसीलदार न्यायालय में लंबित है, वहीं भूमि के पते पर कराए गए समिति पंजीयन को लेकर आपत्ति भी Firms & Societies कार्यालय में विचाराधीन है।
अब प्रार्थी ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, SDM और नायब तहसीलदार से संयुक्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
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