Post Office Rules Update: भारत में पोस्ट ऑफिस सेविंग और निवेश करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया है, जिसके तहत अब किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बिना PAN के पैसा जमा करना या निकालना मुश्किल हो सकता है।
आयकर नियम 2026 के तहत लागू इस नए प्रावधान में खाता खोलने, डिपॉजिट, विड्रॉल और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सभी कामों में PAN देना जरूरी होगा, और यह नियम पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों पर भी लागू होगा।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ट्रांजेक्शन में पारदर्शिता बढ़ाना, बड़े लेनदेन पर नजर रखना और टैक्स चोरी को रोकना है। वहीं जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं है, उनके लिए फॉर्म 60 की जगह अब नया फॉर्म 97 लागू किया गया है, जिसमें ट्रांजेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी और दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, ताकि बिना PAN के भी लेनदेन का रिकॉर्ड टैक्स सिस्टम में दर्ज हो सके।
इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर नया फॉर्म 121 लागू कर दिया है, जिसे हर वित्तीय वर्ष में भरना होगा, बशर्ते टैक्सपेयर्स की कुल टैक्सेबल इनकम शून्य हो। ये सभी नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जिससे अब पोस्ट ऑफिस में लेनदेन पहले की तुलना में अधिक सख्त और व्यवस्थित हो गया है।
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