साकेत श्रीवास्तव / खैरागढ़। CG NEWS : जिले में नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की जांच में दहेज में मोटरसाइकिल और नकद राशि की मांग को लेकर प्रताड़ना के आरोप सामने आए हैं। शादी के महज कुछ महीनों बाद शुरू हुई कथित प्रताड़ना का सिलसिला आखिरकार नवविवाहिता की मौत तक पहुंच गया।
खैरागढ़ थाना क्षेत्र के टेकापार खुर्द से सामने आई यह घटना बेहद गंभीर है। मृतिका का विवाह 24 फरवरी 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से अजय बघेल के साथ हुआ था। विवाह के समय उसके परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार सामग्री दी थी। पुलिस के मुताबिक शादी के करीब दो-तीन महीने बाद आरोपी पति दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने और नकद राशि कम देने की बात को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है।
सगाई के समय मृतिका को दिए गए हाथ के आभूषण भी आरोपी द्वारा अपने पास रख लिए गए थे। इतना ही नहीं, शादी के समय पढ़ाई जारी रखने की सहमति होने के बावजूद आरोपी ने उसे डीएड की पढ़ाई करने से मना कर दिया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। घटना वाले दिन लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर नवविवाहिता ने अपने घर के टॉयलेट में स्वयं के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 324/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और 85 के तहत प्रकरण कायम किया। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति अजय बघेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।