रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने लंबे समय से संलग्न पदों पर कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को लेकर सख्त कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने आदेश जारी कर सभी अटैच कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया है। अब संबंधित कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने मूल पदस्थ संस्थान या कार्यालय में वापस जाकर कार्यभार संभालना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन ऐप के माध्यम से नियमित उपस्थिति दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है।
डीपीआई द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि इससे पहले 12 जून, 17 जून, 25 जून और 7 जुलाई 2026 को भी सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारी मूल पदस्थ कार्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत माना गया है।
एक सप्ताह में लौटना होगा मूल पदस्थ संस्था
आदेश के अनुसार सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को संलग्न संस्थान से तत्काल कार्यमुक्त कर अपने मूल पदस्थ कार्यालय में उपस्थित होना होगा। कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन ऐप में पंजीयन कर नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
जुलाई का वेतन रोका जाएगा
डीपीआई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में मूल पदस्थ संस्था में उपस्थित होकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है, तो जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश
संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, समग्र शिक्षा, सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है।