आरोपी को पूर्व में भी थाना खमतराई क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की तस्करी करते गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर भेजा गया था जेल
WEE NEWS रायपुर। राजधानी में अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को शासन के मंशानुसार मादक पदार्थ गांजा एवं अन्य जैसे कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर मादक पदार्थ गांजा जैसे कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 13.12.2021 को थाना कबीर नगर पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि चार पहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति जो वाहन में गांजा रखा तथा टाटीबंध की ओर से रिंग रोड होते हुए भनपुरी की ओर जा रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव गिरिपुंजे एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री रत्ना सिंह (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीर नगर श्री राजेश सिंह को आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी कबीर नगर के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया। इसी दौरान पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा उक्त वाहन को सोनडोंगरी नाला के पास पकड़ा लिया गया। वाहन के अंदर एक व्यक्ति सवार था जिसने पूछताछ करने पर अपना नाम पारस शाह निवासी भनपुरी खमतराई रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। जिस पर आरोपी पारस शाह के कब्जे से लगभग 05 किलो ग्राम गांजा एवं गांजा परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक सी जी/04/के एच/0999 जिसकी कीमती लगभग 3,00,000/- (तीन लाख रूपए) जप्त कर आरोपी पारस कुमार शाह पिता लखन प्रसाद शाह उम्र 32 वर्ष अशोक विहार कालोनी भनपुरी थाना खमतराई रायपुर
के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध दर्ज कर धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
मोबाइल – 9425545763