स्टेट हाईवे की बेखौफ खुदाई: जिम्मेदार कौन?


शिवरीनारायण, छत्तीसगढ़: शिवरीनारायण में नियमों को ताक पर रखकर रायपुर कोरबा स्टेट हाईवे की बेखौफ खुदाई का मामला सामने आया है. केरा रोड पर वार्ड क्रमांक 12 स्थित कश्यप कॉलोनी के सामने एक व्यक्ति ने बिना किसी अनुमति के नाली के लिए पाइपलाइन डालने हेतु लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़क को खोद डाला. खास बात यह है कि PWD ने इस खुदाई की कोई अनुमति नहीं दी है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इस घटना ने प्रशासन और नियम कानून के प्रति लोगों में सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना शुक्रवार, 20 जून की बताई जा रही है, जब एक शख्स ने बेखौफ होकर सड़क खोद डाली. यह सड़क रायपुर कोरबा स्टेट हाईवे का हिस्सा है, जिसमें शिवरीनारायण खरौद बाईपास मार्ग भी मिलता है. सड़क की चौड़ाई 80 फीट है और डिवाइडर भी है, ऐसे में बिना संकेतक या सूचना बोर्ड के सड़क की खुदाई दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है. रात के समय खासकर राहगीरों और छोटे बड़े वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी हो रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवरीनारायण में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है. कभी कोई PWD की सड़क काट रहा है, तो कोई नगर पंचायत की नाली पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहा है. आश्चर्य की बात यह है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष राहुल थवाईत और उनकी टीम, जनप्रतिनिधि, स्थानीय व जिला प्रशासन इस सब पर मूकदर्शक बने हुए हैं.

लोक निर्माण विभाग की चुप्पी पर सवाल

नियमों के अनुसार, सड़क काटने के लिए PWD के सक्षम अधिकारी से सशुल्क स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. PWD के अधिकारी ने न तो इस शख्स को रोका और न ही अब तक कोई कार्रवाई की है. नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई अप्रिय दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत, जिला प्रशासन या सड़क खोदवाने वाला शख्स?

PWD अधिकारी ने किया इनकार

जब इस संबंध में PWD के अनुविभागीय अधिकारी पी के गौतम से बात की गई, तो उन्होंने साफ कहा, "शिवरीनारायण में सड़क काटने की अनुमति विभाग ने किसी को नहीं दी है." इस बयान के बाद सवाल और गहरा गया है कि जब अनुमति नहीं है, तो फिर सड़क की खुदाई कैसे हुई और जिम्मेदार लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं. नागरिकों की मांग है कि बिना अनुमति सड़क खुदवाने वाले शख्स के खिलाफ PWD को नियमानुसार पुलिस में अपराध दर्ज कराना

चाहिए.

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