शिवरीनारायण। नारायण धाम में शासकीय जमीन पर भाजपा नेता आनंद केडिया द्वारा अवैध निर्माण जारी है, तहसीलदार के निर्माण रोकने वाले आदेश का भाजपा नेता पर कोई असर नहीं हुआ है। इस मामले में तहसीलदार अविनाश चौहान पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है।


शिवरीनारायण-खरौद मार्ग पर बेशकीमती शासकीय भूमि खसरा नंबर 629 पर लगभग 4 डिसमिल जमीन पर आनंद केडिया अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करा रहे हैं। शिकायत के बाद 6 जून को तहसीलदार अविनाश चौहान ने निर्माण रोकने का स्थगन आदेश जारी किया था, उस समय भवन का पहला तल बन रहा था।

लेकिन आदेश के बावजूद आनंद केडिया ने निर्माण जारी रखा और 9 जून को प्रथम तल का काम पूरा कर लिया। जानकारी मिलने पर तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सिर्फ एक मिक्सचर मशीन जब्त की, लेकिन इससे भी भाजपा नेता पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बेखौफ होकर काम जारी रखा और हाल ही में ग्राउंड फ्लोर पर तीन नए शटर भी लगवा दिए गए।


आवेदक गौरव केशरवानी ने 27 जून को तहसीलदार न्यायालय में लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने और अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की है। लेकिन तहसीलदार ने ठोस कार्रवाई करने के बजाय 3 जुलाई की अगली पेशी दे दी है। इस मामले में अब तक लगभग 6 पेशी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार में राजस्व प्रकरणों को दो तीन पेशी में निपटाने की बात कही थी, लेकिन यहां मामला लंबे समय से पेंडिंग है।

जनता में सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले इसी वार्ड में तत्कालीन तहसीलदार और नगर पंचायत अध्यक्ष की टीमों ने अवैध निर्माण तोड़े थे, तो आनंद केडिया के मामले में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल थवाईत और वार्ड पार्षद अंकुर गोयल चुप्पी क्यों साधे हैं? आनंद केडिया का अवैध निर्माण राहुल थवाईत के निवास के पास ही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

जानकार बताते हैं कि चांपा में तहसीलदार ने स्थगन आदेश का उल्लंघन होने पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था और पुलिस ने चार लोगों पर जुर्म भी दर्ज किया था। अंबिकापुर में भी एक विधवा की जमीन हड़पने के आरोप में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं सहित सात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश हुआ है। ऐसे में शिवरीनारायण में आनंद केडिया पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती?


आनंद केडिया का मामला न्यायालय में लंबित है। मामले की शिकायत पर अवैध निर्माण रोकने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं ,यदि उनके द्वारा आदेश नहीं माना जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी


अविनाश चौहान

तहसीलदार शिवरीनारायण

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