

संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य
तहसील विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय सिहोरा में संविधान दिवस की प्रस्तावना का वाचन, स्कूलों में हुए विभिन्न आयोजन
सिहोरा
संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो साथ ही कर्तव्य का भी निर्वहन जरूरी है। यह बात संविधान दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा व्यवहार न्यायालय सिहोरा में सैफी दाऊदी जिला न्यायाधीश द्वितीय एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिहोरा ने व्यक्त किए।
संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधीश सैफी दाऊदी ने संविधान के उद्देश्य एवं संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का पालन किए जाने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर न्यायाधीश संतोष कुमार कोल जिला न्यायाधीश द्वितीय, श्रीमती सविता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रेशमा खातून न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा एवं समस्त न्यायिक कर्मचारी, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर विधिक सेवा समिति द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैं स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब की प्रभारी अधिकारी प्रचार कमलेश साहू की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य संविधान के प्रस्तावना का वाचन कर छात्राओं को संविधान की परिभाषा, संविधान का निर्माण क्यों किया गया तथा संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बाबा साहेब आंबेडकर व अन्य संस्थापक को सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान के अनुसार आचरण एवं व्यवहार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही छात्राओं के बीच मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य सिक्के के दो पहलू विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंडित विष्णु दत्त शुक्ल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सीएम राइस) के प्रचार अशोक उपाध्याय एवं समस्त शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में विद्यालय में स्थित लीगल लिटरेसी क्लब के प्रभारी अधिकारी संदीप कुमार सोनी द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया।

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