

नर्सिंग कालेजों को मान्यता देने संबंधी नए नियमों के क्रियान्वयन पर मप्र हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर
मप्र हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी राज्य शासन के नए नियमों के लागू करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। नए नियम में नए कॉलेज की मान्यता या पुराने कॉलेजों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए भवन की अनिवार्यता सिर्फ 8 हजार वर्ग फीट कर दी गई है। पहले यह 20 हजार से 23 हजार वर्ग फीट थी।
याचिकाकर्ता की ओर से
हाई कोर्ट को बताया गया था कि पिछले दो साल में सीबीआई जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य पाए गए हैं। इसमें सरकारी कॉलेज भी हैं। इन्हीं कॉलेजों को राहत देने के लिए नए नियम में छूट दी गई है।
यह है गाइड लाइन और सरकार के तर्क
अपैक्स संस्था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेग्युलेशन 2020 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि 23 हजार वर्ग फीट के अकादमिक भवन से उपयुक्त नर्सिंग कॉलेज को ही मान्यता दी जा सकती है। वहीं, सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि नए नियम बनाने के अधिकार राज्य शासन को है, इसलिए इन्हें गलत नहीं कहा जा सकता।

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