

शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल:

MP में नई गाइडलाइन; बिल बकाया तब भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी
भोपाल
प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक अब इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर बकाया बिल की वसूली के लिए डेड बॉडी देने से मना नहीं कर सकेंगे। उन्हें शव परिजन के सुपुर्द करना ही होगा। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन की जरूरत को समझते हुए संबंधित नगरीय निकाय से कोऑर्डिनेट कर निशुल्क शव वाहन मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी हॉस्पिटल संचालक की होगी।
यह व्यवस्था स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने दी है। उन्होंने इसके लिए डेड बॉडी मैनेजमेंट गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बीते साल की गई सिफारिशों के आधार पर बनी है। डॉ. सुदाम खाड़े ने निजी अस्पतालों में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए गाइडलाइन नर्सिंग होम एसोसिएशन और नर्सिंग होम संचालकों को भेजी है।
गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में मरीज की मौत होने पर शव की सुपुर्दगी परिजन को नहीं होने तक शव को बॉडी फ्रीजर में सुरक्षित रखना होगा। इस दौरान शव को सम्मानजनक प्रोटोकॉल में रखना भी सुनिश्चित करना होगा।

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