

बिना अनुमति एवं दस्तावेजों के अवैध कॉलोनी के निर्माण करने पर ग्यारह कॉलोनाइजर्स को नोटिस

जबलपुर
बिना अनुमतियों एवं आवश्यक दस्तावेजों के कॉलोनी का निर्माण करने पर एसडीएम जबलपुर पीके सेन गुप्ता ने ग्यारह कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया है तथा 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। नोटिस में इसका संतोषजनक जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर उन्हें अवैध कॉलोनी का निर्माण करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।
जिन कॉलोनाइजर्स को अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने पर नोटिस जारी किए गए हैं उन में ग्राम खजरी एवं पिपरिया बनियाखेड़ा के हेमंत विश्वकर्मा, ग्राम खजरी के नौशाद अली, मीता बाई, एजाज अहमद, मो. अल्ताफ, मतलूब अहमद अंसारी, नजर अली, दीनदयाल पटेल एवं चंद्रिका प्रसाद तथा ग्राम पिपरिया बनिया खेड़ा के नीलेश एवं संतोष और ग्राम सोहड के सीताराम पटेल शामिल है।
एसडीएम जबलपुर के अनुसार इनमें से हेमंत विश्वकर्मा द्वारा खजरी एवं पिपरिया बनिया खेड़ा में ढाई एकड़ भूमि पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और बिना विधिवत अनुमति अथवा लायसेंस के अभी तक 66 भूखण्ड बेचे जा चुके है। इसी प्रकार नौशाद अली द्वारा खजरी में 0.9746 हेक्टेयर भूमि पर 11 भूखण्डों का एवं मीता बाई द्वारा 0.460 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही है और 20 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका है। खजरी में ही मोहम्मद अल्ताफ द्वारा 0.3137 हेक्टेयर भूमि पर, मतलूब अहमद अंसारी द्वारा 1.8372 हेक्टेयर भूमि पर, नजर अली द्वारा 0.820 हेक्टेयर भूमि पर, दीनदयाल पटैल द्वारा 0.272 हेक्टेयर भूमि पर एवं चंद्रिका प्रसाद द्वारा 0.750 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और बिना वैध अनुमतियों के भूखण्डों का विक्रय किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा में मेसर्स भूमि एसोसिएट्स के नीलेश एवं संतोष द्वारा 4.088 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी बनायी जा रही है और अभी तक 24 भूखण्ड का विक्रय किया जा चुका है। जबकि ग्राम सोहड में सीताराम पटेल द्वारा 3.300 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी में 14 भूखण्ड का विक्रय किया जा चुका है।

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