

नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का पंजीयन कराना अनिवार्य

जबलपुर
जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 2021 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि क्लीनिक के अंतर्गत केवल ओ पी डी सेवायें ही संचालित की जानी चाहिये। मरीज को भर्ती किया जाना नियम विरूद्ध होगा, इस हेतु नर्सिंग होम का पंजीयन अनिवार्य है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि क्लीनिक के पंजीयन हेतु क्लीनिक का फ्लोर प्लान, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बायोमेडिकल वेस्ट एन ओ सी (जहां बायोमेडिकल वेस्ट नहीं निकलता है, वहॉं 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र), डॉक्टर की डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन, स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा क्लीनिक की बाहर एवं अदर की फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
उन्होंने बताया कि क्लीनिक के पंजीकरण हेतु ये सभी दस्तावेज एम पी ऑनलाईन के एनएचएस पोर्टल में अपलोड कर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर भौतिक सत्यापन के पश्चात् पंजीयन स्थानीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता। जो चिकित्सक जिस पैथी के योग्यताधारी है, उसी विधा में मरीजों का ईलाज कर सकते हैं। किसी अन्य पैथी से ईलाज करना नियम विरूद्ध है।

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