

जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल
जबलपुर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक कल शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा । इसी क्रम में जिला न्यायलय जबलपुर तथा तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परंतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में समय समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को संपूर्ण कोर्ट फीस वापस प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। साथ ही लोक अदालत में पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन भी नहीं होती है जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अग्रवाल ने पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर नेशनल लोक अदालत का समुचित लाभ उठाने की अपील की है ।

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